दीपावली के त्यौहारों के दौरान मिठाई और फरसाण के व्यापारियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है । जिसके अनुसार, अब से व्यापारियों को मिठाई और फरसाण में इस्तेमाल होता कुकिंग ऑइल की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगानी पड़ेगी । व्यापारी बारबार खाद्य तेल का उपयोग नहीं कर सके । दीपावली के दौरान मिठाई और फरसाण के व्यापारियों और संबंधित इकाई पर भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी । खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक नई गाइंडलाइन जारी की है । व्यापारियों को खाद्य तेल का प्रकार वनस्पति या अन्य फेट सहित की जानकारी ग्राहकों देख सके इस प्रकार से प्रदर्शित करनी पड़ेगी । दूध की तैयार हुई वस्तुओं के लिए पैक या लूज मिठाई में बेस्ट बीफॉर और यूजड बाय डेट निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा । नई एडवाइजरी के अनुसार, अब विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-बड़े मंडप बांधने के लिए शामियाणा बनाकर बेचते व्यापारियों को भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा सरकार की यह नई एडवाइजरी की वजह से मिठाई और फरसाण के व्यापारियों को काफी सख्ती से इसका पालन कराना होगा, नियम भंग करते या तो अखाद्य तेल का उपयोग करने वाले व्यापारियों को दंडित किया जाएगा और उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के लिए सरकार की तरफ से सूचना भी दी गई है ।
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