मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (यूएपीए) के तहत आज दाऊद इब्राहिम जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है। मसूद अजहर को इसी साल मई में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी (ग्लोबल टेररिस्ट) घोषित किया गया था।
दाऊद इब्राहिम साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था।1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत से सालों से दूर है।यूनाइटेड नेशंस सिक्युरिटी काउंसिल के अनुसार इसके पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। ये रावलपिंडी और कराची से जारी किए गए हैं। मसूद अजहर (मौलाना मसूद अजहर भी कहा जाता है) जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का संस्थापक और प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र इस संगठन को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। भारत के प्रयासों के बाद मसूद अजहर को यूएन की ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया है। भारत में मसूद के संगठन ने ही पुलवामा हमला कराया था. मसूद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में है।
देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए, आतंकी संगठनों और आतंकवादियों की नकेल कसने के लिए UAPA बिल 2019 को मंजूरी दी गई है। ये मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने वाला है इस बिल का मकसद आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाना, आतंकी घटनाओं की स्पीडी जांच करना और आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाना है।