दाहोद जिला के देवगढ़ बारिया तहसील के बौणा गांव में रहने वाले एक नाबालिग युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में तत्कालीन पीएसआई और मौजूदा जूनागढ़ के डीवायएसपी जे। बी गढ़वी को कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि जे। बी गढ़वी जो वर्तमान में जूनागढ़ के केशोद में डीवायएसपी के रूप में ड्यूटी पर हैं।उन्होंने 2006 में दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन में पीएसआई के रूप में ड्यूटी पर थे। इस दौरान 13 दिसंबर 2006 को जे। बी गढ़वी देवगढ़ बारिया तहसील के बौणा गाँव में रहने वाले एक नाबालिग सरजन कुमार रमाभाई पसाया को अवैध रूप से हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई की थी। जमकर पिटाई करने के बाद युवक को उसके परिवार को यह कहते हुए सौंप दिया था कि वह नाबालिग है। पीड़ित सरजन कुमार ने इस मामले को लेकर अपने वकील के माध्यम से देवगढ़ बारिया अदालत में जे। बी गढ़वी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। देवगढ़ बारिया अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पीएसआई गढ़वी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया।आदेश के अनुसार, जे.बी गढ़वी को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई है।अदालत के आदेश की खबर पुलिस विभाग में जंगल की आग की तरह फैल गई जिसकी वजह से पुलिस विभाग में खलबली मच गई।
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