उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बुधवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की। चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी।
16 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदंबरम, वर्तमान में ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।
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