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आरुषि- हेमराज हत्याकांड मामले में राजेश-नूपुर तलवार बरी हुए

नोएडा के बहुचर्चित आरुषि- हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए राजेश और नूपुर तलवार को मामले में बरी कर दिया हैं । इस मामले में न्यायमर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने दोपहर करीब तीन बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी नहीं माना । दोनों फिलहाल डासना जेल में बंद हैं । जहा से उन्हें कल रिहा किया जा सकता हैं । खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां थी । मामले में तलवार दंपति को संदेह का लाभ मिला । न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मां-बाप राजेश और नुपूर तलवार ने आरुषि को नहीं मारा । इस मामले में आरोपी दंपती डो राजेश तलवार ने कहा कि मां-बाप राजेश और नुपूर तलवार ने आरुषि को नहीं मारा । इस मामले में आरोपी दंपती डो राजेश तलवार और नुपूर तलवार ने सीबीआई अदालत की ओर से उम्रकैद की सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी । उल्लेखनीय है कि डो तलवार की बेटी आरुषि की हत्या १५ एवं १६ मई २००८ की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर २५ स्थित घर में ही कर दी गई थी । घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था । इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने २३ मई को डो राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था । इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी । सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने २६ नवम्बर, २०१३ को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी । इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद थे । उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी ।

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