Aapnu Gujarat
રાષ્ટ્રીય

निर्भया केआरोपी की फासी की सजा बरक़रार

निर्भया केस के दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दोषी के वकील को पूरा मौका दिया गया लेकिन दोषी के वकील ने कोई नई बात नहीं की है। जस्टिस भानुमति जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये दलीलें हम पहले भी सुन चुके हैं।
अक्षय के वकील ने दिल्ली में प्रदूषण और खराब हवा का हवाला देते हुए फांसी की सजा नहीं देने की गुहार लगाई थी। सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी सूरत में इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता और दोषी को फांसी ही मिलनी चाहिए।

Related posts

भाजपा की ‘ज्यादतियों’ पर मूक दर्शक बना हुआ है चुनाव आयोग : चिदंबरम

aapnugujarat

હિંદ મહાસાગરમાં ભારતનું ગુપ્ત સૈન્ય મથક બની રહ્યું છે : અલ જજીરા

editor

रामविलास पासवान के बाद अब बेटे चिराग ने भी किया CM नीतीश का समर्थन

aapnugujarat

Leave a Comment

UA-96247877-1