राणावाव के सनसनीखेज डबल मर्डर मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश द्वारा स्थानिक आरोपी भीमा दुला ओडेदरा, छगन राणावदरा समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं । हाईकोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को बेगूनाह बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को गैरकानूनी बताकर खारिज कर दिया था । तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं । उन्होंने जेल सत्ताधिकारियों के समक्ष शरणागति स्वीकार करने का आदेश दिया था । मिली जानकारी के अनुसार मामला यह हैं कि गत २७-५-२००४ के दिन पोरबंदर के राणावाव निकट आदित्याणा गांव में पिता-पुत्र इस्माइल हुसैन मुंद्रा और युसुफ इस्माइल की हत्या की गई थी । इस मामले में भीमा दुला ओडेदरा, छगन राणावदरा समेत के आरोपियों के नाम सामने आए थे । यह डबल मर्डर मामले में राणावाव पुलिस स्टेशन में भीमा दुला समेत आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी । पोरबंदर सेशन्स कोर्ट ने आरोपी भीमा दुला, छगन राणावदरा समेत के आरोपियों को बेगुनाह बरी कर दिया था । इस आदेश से नाराज होकर शिकायत कर्ता द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई । जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं और सबूत की अनदेखी की हैं । आरोपियों को सख्त सजा सुनाकर हमें न्याय देना चाहिए । यह दलील मान्य रखकर हाईकोर्ट ने आरोपी भीमा दुला ओडेदरा, छगन राणावदरा समेत के आरोपियों को बेगुनाह बरी करने पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था । तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं । उल्लेखनीय हैं कि सनसनीखेज मुलु मोढ़वाडिया हत्या मामले में भी भीमा दुला ओडेदरा समेत के आरोपियों को बेगुनाह बरी किया गया था । भीमा दुला और केबीनेट मंत्री बाबु बोखिरिया पर अंदाजित ५०० करोड़ की खनीज चोरी का मामला भी चर्चास्पद रहा हैं ।