हरियाणा की स्कूल में एक विद्यार्थी की हत्या बाद देशभर में मच गई खलबली बाद इसकी तीव्र प्रतिक्रिया बाद गुजरात राज्य में भी सरकारी और निजी सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग करती पीआईएल गुजरात हाईकोर्ट में हुई है । जिसकी सुनवाई में आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग समेत के संबंधित सत्ताधिकारियों को नोटीस जारी की हैं । हाईकोर्ट ने जनहित की याचिका में उठाए गए मुद्दो को गंभीर और संवेदनशील भी माना था । हाईकोर्ट ने मामले में ओर सुनवाई दिपावली वेकेशन के बाद तय की हैं । गुजरात हाईकोर्ट समक्ष हुई पीआईएल में यह मतलब का मुद्दा उपस्थित किया गया था कि, गुजरात राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे की पर्याप्त सुविधा या व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बच्चों की सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है । स्कूल में आवागमन करते बाहर के मुलाकात करनेवाले लोग और अज्ञात शख्सों का कोई डेटा, फूटेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है और यदि किसी संजोग में घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा । आखिर में भुगतना तो अभिभावकों और विद्यार्थियों को ही आयेगा । अर्जी में हरियाणा की रेयोन स्कूल के विद्यार्थी की हत्या की घटना के आधार पर बताया गया था । राज्य की सरकारी और निजी सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ हद तक समाधान हो सकता है ऐसा है लेकिन अधिकतर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे की पर्याप्त सुविधा या व्यवस्था नहीं है । इतना ही नहीं, अहमदाबाद शहर सहित राज्य की हाईफाई मानी जाती स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे जैसी अनिवार्य सुविधा बच्चों- विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं करायी गई है । यह संजोगों में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा सत्ताधीशों को राज्य की सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी करना चाहिए ।