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कोर्ट ने धनजी उर्फ ढबुड़ी की जमानत अर्जी को फगाया

धनजी ओड उर्फ ढबुडी मां को गांधीनगर की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है । कोर्ट ने आरोपी धनजी ओड उर्फ ढबुड़ी की अग्रिम जमानत अर्जी को फगा दिया गया था । कोर्ट ने कहा कि केस की जांच अभी जारी है और इस नाजुक मोड़ में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है । धर्म की आड में भक्तो की आस्था से खेलने वाले धनजी ओड ने गांधीनगर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखल की थी । कोर्ट ने जमानत देने के इनकार कर दिया था । पेथापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत होने के बाद धनजी ओड उर्फ ढबुडी गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गया था । गुरुवार को धनजी ओड का एक नया विडियो सामने आया था । जिसमें धनजी ने विडियो में बताया कि, पिछले दो-तीन रविवार से भक्त लोग दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं । हालांकि, मैं भक्तों को कहना चाहता हूं कि मैं फरार नहीं हुआ हूं । मैं निर्दोष हूं । भक्त योग्य समय का इंतजार करें । मेरे विरूद्ध आपकी भक्ति के विरूद्ध गलत करने वाले को मेरा राम सजा देगा । मीडिया नहीं बोला है, मीडिया को बुलाया गया है । धनजी ने विडियो में बताये अनुसार, हरएक भक्तों को राम राम, हरएक भक्त काफी दुःखी हो गये हैं, कई लोगों के मन को ठेस पहुंचा है । धीरे-धीरे लोगों की आस्था बढ़ी है । मैं प्रवचनों द्वारा लोगों को बहुत कुछ सिखाया है । बहनों को मर्यादा सीखना, पूजा-पाठ होते हो उसके निकट नहीं जाना, धर्म के पांच दिन हो, महिना के पांच दिन हो तो मंदिर बंध नहीं करना । दीया करना चालू रखे । मां-बाप की मर्यादा बनाए रखना । पिछले दो-तीन रविवार से लोगों को गादी के दर्शन नहीं हुए हैं । पहले लोग थे, अब भक्त हो गये हैं । लोग भक्त कब बन गये जब लोगों की समस्या खत्म हुई तब लाखों लोग हर रविवार को मेरे सान्निध्य में आ रहे हैं । दर्शन आते लोग दो लाख हो या लाख हो इसे भोजन खिलाया गया. सतयुग में भी देव-दानव थे, लेकिन जीत सत्य की हुई थी और जीत सत्य की ही होती है । जबकि लोगों को खुद अनुभव हो तब ही विश्वास होता है । मुझे मालूम है कौन-कौन गलत लोग है, किसने मेरे विरूद्ध आपकी भक्ति के विरूद्ध यह काम किया, मैं समय आने पर उनका नाम दूंगा । दो लोग है, जिन्होंने यह काम किया है, देश-विदेस में मेरे भक्तों को ठेस पहुंचाया है । हालांकि, धनजी उर्फ ढबुडी के यह विडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है । धनजी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई पर सभी की थी ।

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