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अमित जेठवा केस में शार्पशूटर पंडया की जमानत याचिका खारिज

आरटीआई एक्टीवीस्ट अमित जेठवा की हत्या के सनसनी केस में मुख्य शार्पशूटर आरोपी शैलेष पंडया की जमानतअर्जी गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रवैये के साथ खारिज किया गया था । हाईकोर्ट ने आरोपी के अपराध की गंभीरता और केस के संजोग को ध्यान में लेकर आरोपी शार्पशूटर शैलेष पंडया को जमानत देने से साफ इन्कार कर दिया था ।आरटीआई एक्टीवीस्ट अमित जेठवा की २०.७.२०१० को हाईकोर्ट के सामने सत्यमेव कॉम्पलेक्ष के नीचे खुलेआम पोइन्ट ब्लेन्क रेन्ज से गोली मारकर हत्या हुई थी । इस केस में मुख्य सूत्रधार आरोपी के तौर पर जूनागढ़ के भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोधा सोलंकी और इसके भतीजा शिवा सोलंकी का नाम सामने आया था । शार्पशूटर शैलेष पंडया महत्व का आरोपी था । उल्लेखनीय है कि, कुछ दिन पहले ही आरटीआई एक्टीवीस्ट अमित जेठवा हत्या केस में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोधा सोलंकी और उनके लोगों के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाती और ट्रायल कोर्ट (निचली कोर्ट) के समक्ष चल रहे इस केस के ट्रायल में महत्तम गवाह मुकर्र जाने से समग्र केस के रिट्रायल (फिर से ट्रायल चलाने के लिए) अर्जी करती अमित जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा द्वारा की गई अर्जी गुजरात हाईकोर्ट ने मंजूर रखी थी और जेठवा हत्या केस का ट्रायल फिर से चलाने के लिए ट्रायल कोर्ट का काफी महत्व का आदेश दिया गया था । आगे यह केस का ट्रायल फिलहाल जिनके समक्ष चल रहा था, वह जज नहीं लेकिन अन्य जज के समक्ष ट्रान्सफर करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था । हाईकोर्ट ने केस का ट्रायल डे टू डे बेजिज पर चलाने के लिए स्पष्ट सूचना दी थी । इस दौरान इस केस के मुख्य शार्पशूटर आरोपी शैलेष पंडया ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी की थी । हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से साफ इन्कार कर दिया था और इसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था ।

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