अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई स्थित घर में अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। सीजेआई शरद अरविंद बोबडे समेत कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सोनू को इसकी अनुमति दे दी। इसके पहले सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुंबई के जुहू इलाके में उनकी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।
सोनू सूद ने ट्वीटर में हैरिसन फोर्ड का एक कोट शेयर करते हुए लिखा, ’सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुझे राहत की सांस दी और सुधारात्मक उपाय का समय दिया। निर्माण हमेशा से लीगल था। मुझे जूडिशरी पर पूरा विश्वास है और कानून का हमेशा पालन करूंगा।’ आगे लिखा, ’दुर्भाग्यवश, कुछ लोगों के कारण मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो मेरी छवि खराब करना चाहते थे। मेरी सभी से अपील है कि ऐसे लोगों की डिमांड के आगे घुटने न टेकें। उनमें सेंस का भाव हो, यही प्रार्थना है। मेरी टीम को खासतौर पर धन्यवाद।’
बीएमसी के मुताबिक, सोनू ने छह मंजिला आवासीय इमारत ’शक्ति सागर’ में स्ट्रक्चरल बदलाव किए हैं और जरूरी अनुमति के बिना उसे एक होटल में बदल दिया है। बीएमसी ने जुहू थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें बिना अनुमति के आवासीय इमारत को एक होटल में कथित तौर पर बदलने के लिए सूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।
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