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NCP विधायक कांधल जाडेजा को गुजरात हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

गुजरात उच्च न्यायालय ने 1998 में कांधल जाडेजा के खिलाफ पोरबंदर में हथियार उपलब्ध कराने के मामले में सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एनसीपी विधायक जाडेजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बुनियाद पर सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।कांधल जाडेजा द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
1998 में उद्योगनगर पुलिस स्टेशन के नजदीक एक आरोपी के पास से एक बंदूक बरामद की गई थी। पुलिस जांच में बंदूक के साथ पकड़े गए आरोपी ने स्वीकार किया था कि बंदूक कांधल जाडेजा ने दी थी।पोरबंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांधल जडेजा के खिलाफ कार्यवाही की थी। इसी दौरान कांधल जाडेजा ने पोरबंदर सेशन्स कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था।
जिसे कोर्ट ने 2011 में खारिज कर दिया था। सेशन्स कोर्ट के इस फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। गौरतलब हो कि एनसीपी विधायक कांधल जडेजा को दूसरे मामलों में भी गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से राहत मिल चुकी है। इससे पहले नवंबर में ट्रायल कोर्ट ने भाजपा पार्षद केसू ओडेदरा की हत्या के मामले में बरी कर दिया था। पोरबंदर के भाजपा पार्षद केसू की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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