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सेशंस कोर्ट ने खारिज की हार्दिक पटेल की याचिका

एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल द्वारा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की गई थी। पटेल ने अपनी याचिका में उस जमानत शर्त जो कि उनके राज्य से बाहर जाने पर रोक लगाती है, को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने का अनुरोध किया था। उल्लेखनीय है कि राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल को जमानत उसी शर्त पर दी गई थी कि वे गुजरात से बाहर नहीं जा सकेंगे। हार्दिक पटेल ने 90 दिनों के लिए राज्य से बाहर जाने की भी याचिका दायर की थी। सत्र अदालत ने अपने आदेश में हार्दिक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक जमानत की स्थिति का अस्थायी निलंबन लेने के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है। पटेल ने इस आधार पर राहत मांगी थी कि उन्हें राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अक्सर राज्य से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है। 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली हुई थी। इसके बाद राज्य के कई शहरों में तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। क्राइम ब्रांच ने उसी साल अक्टूबर में हार्दिक पटेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में हार्दिक और उनके कुछ सहयोगियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य में हिंसा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था। रैली के दौरान हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर हार्दिक को गिरफ्तार किया था।

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