केन्द्र में यूपीए सरकार द्वारा पारित किया गया नया फूड सेफ्टी एक्ट -२०११ के तहत अहमदाबाद शहर में पिछले छह वर्ष के अंदर सिर्फ ७६९७ ही ऑनलाइन लाइसेंस दिया गया है । जबकि नये एक्ट के तहत शहर में सभी प्रकार के व्यवसायी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होने के बावजूद भी छह वर्ष में सिर्फ १७,९७३ व्यवसायियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया है । इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, केन्द्र में जिस समय में यूपीए सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था उसके पहले संसद के दोनों गृह में नया फूड सेफ्टी एक्ट को मंजूरी दी गई थी । यह नया एक्ट यह फूडसेफ्टी एक्ट- २०११ के तौर पर पहचाना गया । यह एक्ट के कई प्रावधान विशेष है इसमें कोई भी छोटे या बड़े शहरों में कोई भी प्रकार का व्यवसाय करनेवाले के लिए ऑनलाइन लाइसेंस लेना या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है । इसके साथ ही नये एक्ट के तहत जिस किसी के फूडसेम्पल यदि मिसब्रान्ड या अनफीट मालूम हुए तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ यदि उसके सामने लगाये गये आरोप सही साबित हुए तो कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है । अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यह नये फूडसेफ्टी एक्ट को लागू करने की शुरूआत ५ अगस्त-२०११ से किया गया है । म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ विभाग के सूत्रों का कहना है कि यूपीए सरकार द्वारा जो नया फूडसेफ्टी पारित किया गया है यह सच्चाई में फूडसेफ्टी एक्ट-२००६ है जिसे लागू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पांच वर्ष के बाद शुरू किया गया है । म्युनिसिपल हेल्थ विभाग के अधिकारियों का माने तो भी यह एक्ट के तहत पिछले छह वर्ष के अंदर अहमदाबाद शहर की कुल ६५ लाख की आबादी के सामने सिर्फ ७६९७ जितने ही ऑनलाइन लाइसेंस दिया गया है । जबकि १७,९७३ व्यवसायियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया है ।
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