करोड़ों रुपये की गबन, धमकी, मनी लोन्डरींग सहित के गंभीर अपराधों में शामिल और पुलिस जाप्ता में से फरार हो गई बनासकांठा जिला के वडगाम तहसील के मुकतेश्वर महादेव मठ की साध्वी जयश्रीगीरी की स्थायी जमानत की अर्जी में शिकायतपक्ष की तरफ से शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष गंभीर प्रश्न उठाये गये थे कि, यदि साध्वी जयश्रीगीरी जमानत तोड़कर फरार हो गई तो, स्थायी जमानत उसे दिया जाएगा तो क्या होगा शिकायतपक्ष की तरफ से आरोपी साध्वी कानून के शिंकजे में से फरार होने की घटना को गंभीरता से लेकर इसे किसी भी संजोग में जमानत नहीं देने की मांग की गई थी । दूसरी तरफ, साध्वी के वकील ने उसने पुलिस के समक्ष सरेन्डर किया है कि, फरार हो गई है इसके वेरीफिकेशन के लिए समय मांग करने पर हाईकोर्ट ने केस की आगे की सुनवाई २७ जून को मुकर्र की थी । साध्वी जयश्रीगीरी की जमानत अर्जी में शुक्रवार को शिकायतपक्ष की तरफ से ऐफिडेविट पेश करके बताया है कि, हाईकोर्ट ने जमानत के मापदंडों और नीति-नियमों को ध्यान में लेना चाहिए या आरोपी वह पूरा करता है कि नहीं । प्रस्तुत केस में आरोपी साध्वी जयश्रीगीरी की उपस्थिति ही सुरक्षित नहीं है क्योंकि, इसका स्थायी पता नहीं है, जिस मठ का पता है इसका कब्जा चेरिटी कमिशनर ने ले लिया है । आरोपी कानून के शिंकजे से बच नहीं जाए यह जमानत की मुख्य शर्त है लेकिन प्रस्तुत केस में तो, साध्वी जयश्रीगीरी जमानत से पुलिस जाप्ता में से फरार हो गई है, तो यदि इसे स्थायी जमानत दिया जाए तो क्या होगा शिकायतपक्ष ने साध्वी की जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत को विनंती की थी ।गत दिन साध्वी के वकील की तरफ से ऐसी पेशकश की गई थी कि, उनका क्लायन्ट पुलिस कस्टडी में होने के मीडिया के रिपोर्ट है लेकिन उनको आधिकारिक कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसी वजह से उनको यह समग्र मामले में कुछ निश्चित जानकारी नहीं है ।