पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने और ई-वीइकल को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल शुल्कों में बढ़ोतरी को लेकर एक मसौदा अधिसूचना पेश किया है । मसौदे के मुताबिक, दो पहिया वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा ५० रुपये की जगह १,००० रुपये होगा, जबकि रिन्यूअल चार्ज २,००० रुपये होगा । वहीं, कैब के लिए रजिस्ट्रेशन फी तथा रिन्यूअल चार्ज क्रमशः १०,००० रुपये और २०,००० रुपये होगा, जो पहले १,००० रुपये था । मसौदा अधिसूचना में आयातित वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फी ५,००० रुपये से बढ़ाकर ४०,००० रुपये करने का प्रस्ताव है । बीते ३० मई को एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की राह मुश्किल करने वाली है । आयातित मोटरसाइकिलों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा २,५०० रुपये की जगह २०,००० रुपये होगा । एक अधिकारी ने कहा, अगले ४०-४५ दिनों के भीतर फाइनल फी स्ट्रक्चर की घोषणा करने से पहले हमने तमाम हितधारकों से उनका सुझाव मांगा है । मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक या बैट्री संचालित वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म करने के लिए पहले से ही एक मसौदा प्रस्ताव अधिसूचित कर रखा है । इसके अलावा, जो लोग अपने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बेचने के बाद नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन फी से छूट मिलेगी । एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘वाणिज्यिक वाहनों खासकर ट्रकों, बसों तथा अन्य भारी वाहनों के रिन्यूअल फी को लगभग २७ गुना तक बढ़ाने का उद्देश्य १५ साल पुराने ऐसे वाहनों को उनके मालिक द्वारा उन्हें कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर करना है ।