वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है । वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी । पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है । आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा । वित्त मंत्री ने कहा, टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाने पर हमारी सरकार का जोर है ।
अब आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बनाया जा रहा है । पैन कार्ड नहीं भी हो तो जिनके पास आधार कार्ड है वह भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं । आधार कार्ड के जरिए भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है ।
बता दें कि अभी तक आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था । इसके साथ ही बजट में मध्यवर्ग को कुछ छोटी राहत भी दी गई । ४५ लाख तक के आवास पर होम लोन के ब्याज सीमा पर टैक्स छूट का दायरा १.५ लाख बढ़ाकर ३.५ लाख कर दिया गया है । इसी तरह से ई-वाहन खरीदने पर भी १.५ लाख तक की टैक्स छूट दी गई है ।