आज से आपका ग्रोसरी बिल कम हो जाएगा । चोकलेट, टुथपेस्ट, शैंपू, वोशिंग पाउडर और शेविंग क्रीम जैसी रोजमर्रा की जीचें आज से सस्ती हो जाएगी । सरकार इन सभी प्रोडक्ट्स को जीएसटी के सबसे ज्यादा २८ प्रतिशत टैक्स स्लैब से हटाकर १८ फीसदी टैक्स स्लैब मेैं लेकर आ गई है । जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले शुक्रवार को असम गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म होने के साथ-साथ १७७ उत्पादों में जीएसटी रेट घटाकर सरकार ने देशवासियों को एक राहत की खबर दी थी । मंगलवार आधी रात से लागु हो गए नए रेट केंद्र एवं राज्य सरकार ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है । नए रेट्स मंगलवार आधी रात से ही लागू हो गए है । ऐसा माना जा रहा है कि समय की कमी के कारण अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इतनी जल्दी नया एमआरपी नहीं ला पा रही हैं लेकिन कंपनियों ने अपने डीलरों और रिटेलरो से कहा की कीमतें जल्द से जल्द कम की जानी चाहिए । अब सिर्फ ५० आइटम में ही २८ फीसदी टैक्स लगेगा जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ओफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पहले ६२ आइटमो को सबसे उंची टैक्स स्लैब में रखा जाना था, लेकिन मीटिंग में चर्चा के बाद कुछ और आइटम उस कैटेगरी से कम किए गए । अब सिर्फ ५० आइटमो पर ही २८ फीसदी टैक्स लगेगा । जीएसटी के नए रेट १५ नवम्बर से लागू होंगे । ये आइटम १८ फीसदी से १२ फीसदी की स्लैब में आए जीएसटी काउंसिल की २३वीं मिटींग के बाद जेटली ने कहा कि १३ आइटम्स १८ फीसदी से १२ प्रतिशत के स्लैब में आ गए है । इसके अलावा ६ आइटम्स १८ फीसदी से ५ फीसदी के स्लैब में आ गए है । वहीं ८ आइटम १२ प्रतिशत से ५ प्रतिशत के स्लैब में आ गए है । ६ आइटम्स के लिए टैक्स स्लैब ५ प्रतिशत से घटकर ० कर दिया गया । जेटली ने कहा कि डिटजेंट, मार्बल फ्लोरिंग, टोयलेटरीज सहित कई आइटम्स को २८ प्रतिशत से घटाकर १८ प्रतिशत की लिस्ट में आ गए है । अब रेस्टोरेंट में खाना भी हुआ सस्ता रेस्टोरेंट्स ने अभी तक कस्टमर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया है और इसलिए उनसे आईटीसी की सुविधा वापस ली जा रही है । अब एसी और नोन एसी सभी रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी रेट ५ प्रतिशत कर दिया गया है । माना जा रहा है कि इसके बाद से रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो जाएगा । अभी तक नोन एसी रेस्टोरेंट में फुड बिल १२ प्रतिशत और एसी रेस्टोरेंट पर १८ फीसदी जीएसटी लागू होता था । होटलो में आईटीसी की सुविधा ७५०० रुपए से ज्यादा डेली रेंट लेने वाले स्टार कैटेगरी के होटलो पर १८ प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन उन्हें आईटीसी की अनुमति मिलेगी । वहीं इससे लोअर कैटेगरी केहोटलो पर १८ प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन उन्हें आईटीसी की अनुमति मिलेगी । वहीं इससे लोअर कैटेगरी के होटलों पर ५ फीसदी टैक्स लगेगा, लेकिन उन्हें आईटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी । जिन आइटम्स पर २८ से १८ फीसदी हुआ जीएसटी वेट ग्राइंडर्स र आर्मर्ड व्हीकल्स पर भी टैक्स २८ फीसदी से घटाकर १२ फीसदी कर दिया गया है । इसके अलावा च्यूइंगम, चोकलेट, कोफी, कस्टर्ड पाउडर, मार्बल और ग्रेनाइड, डेंटल हाइजीन प्रोडक्टस, पोलिश और क्रीम, सेनेटरी वेयर, लेदर क्लोदिंग आर्टीफिशियल फर, विग्स, कुकर, स्टोव, शेविंग क्रीम डिओड्रेट डिटजेंट, और वोशिंग पाउडर, रेजर और ब्लैड, रिस्ट वोचेस और मैट्रेस आदि उन उत्पादों की लिस्ट में शामिल है । जिन पर टैक्स २८ से १८ प्रतिशत कर दिया गया है । इन लग्जरी आइटम पर रहेगा २८ फीसदी जीएसटी सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में पान मसाला, एअरेटेड वाटर एवं, बेवरेजेस, सिगार व सिगकेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सीमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, डिश वोशिंग मशीन, वोशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कार और टू व्हीलर, एयरक्राफ्ट, योट जैसे लग्जरी चीजों पर अभी भी २८ फीसदी ही जीएसटी रहेगा ।