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राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में १३ को सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका पर वह १३ नवंबर को सुनवाई की जाएगी । मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए आया था । एनजीओ कॉमन कॉज की और से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले की जल्द सुनवायी का अनुरोध किया था । प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला विशेष सीबीआई निदेशक के रुप में एक व्यक्ति की नियुक्त का है और वे इसे चुनौती दे रहे हैं । याचिका में अस्थाना की नियुक्त को अवैध और मनमाना बताया गया है । याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है जिसमें अस्थाना का नाम आया है । अस्थाना की नियुक्त रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामले की पृष्ठभूमि में एजेंसी से उनका तबादला करे । याचिका में दावा किया गया है कि वह सरकार और चयन समिति ने इस संबंध में सीबीआई निदेशक की राय के विरुद्ध फैसला किया जो कानून का उल्लंघन है । उसमें यह भी कहा गया है कि विशेष निदेशक सीबीआई में दूसरे नंबर का अधिकारी होता है और एजेंसी के तहत आऩे वाले लगभग सभी मामलोें की निगरानी करता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीाई के विशेष निदेशक के रुप में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर १३ नवंबर को सुनवाई की जाएगी ।

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