धोलेरा सर में जमीन के प्लोटींग की स्कीम करके लोगों को इसमें निवेश करने के लिए लालच ऑफर देकर निवेश कराकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के केस में सेशन्स कोर्ट ने आरोपी एजेन्ट चेतन हिम्मतलाल जोषी को शर्त के तहत जमानत पर बरी करने का आदेश दिया गया था । जबकि इस अपराध में शामिल दो महिला आरोपी पद्माबहन हिम्मतलाल जोषी और बेलाबहन चेतनभाई जोषी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर बरी किया गया था । हालांकि, कोर्ट ने आरोपियों पर पासपोर्ट जमा कराने सहित की शर्ते भी लगायी गई थी । जमीन के प्लोट बिक्री के बहाने लोगों के पास से करोड़ों के गबन के केस में आरोपी चेतन हिम्मतलाल जोषी और अन्य दो महिला आरोपियों की तरफ से एडवोकेट दिलीप एम. आहुजा ने पेशकश करते हुए कहा है कि, आरोपियों ने धोखाधड़ी के इस अपराध में सीधे तरीके से शामिल नहीं है, अर्जीकर्ता तो, सिर्फ एजेन्ट की भूमिका में थे और मुख्य सूत्रधार आरोपियों ने उनको अंधेरे में रखा था । आरोपीपक्ष की तरफ से ऐसा आरोप भी लगाया गया था कि, शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा जो प्लोटींग की स्कीम बात की गई है, इसका कोई असली प्लोट नहीं है सिर्फ कागज पर लेआउट प्लान बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है । करीब १३० ग्राहकों ने तो शिकायतकर्ता कंपनी की प्लोटींग स्कीम के उनके प्लोट कैन्सिल कराने के लिए केन्सलेशन फोर्म भी कंपनी को भेजा था । इस तरह पूरे घोटाले में अर्जीकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी या शामिल नहीं होते है । यह संजोगों में कोर्ट ने अर्जीकर्ता आरोपियों को शर्त के तहत जमानत और अग्रिम जमानत मंजूर करना चाहिए । सेशन्स कोर्ट ने यह दलीलों को मंजूर करके यह दो महिलाओं की अग्रिम जमानत और आरोपी चेतन जोषी को शर्त के तहत जमानत मंजूर किया गया था ।
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