देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई हैं । देश की सर्वोच्च अदालत ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया हैं । सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए । सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य दोनों से ही कहा है कि गोरक्षा कि नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाए । सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध मंे की गई कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया हैं । इस मसले पर सर्वोच्च अदालत में केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए कानून हैं । एएसजी के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि हम जानते हैं कि कानून हैं लेकिन क्या कार्रवाई की गई हैं । चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय अर जस्टिस एम खानविलकर की तीन सदस्यीय बेंच ने राज्यों के मुख्य सचिवों को गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिये की गई कार्रवाई के विवरण के साथ स्थित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया । बेंच ने केन्द्र से कहा कि वह इस तर्क पर जवाब दाखिल करे कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद २५६ के अंतर्गत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर निर्देश जारी कर सकती हैं ।