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आदित्य रोडरेज मर्डरः रॉकी यादव समेत तीन को उम्रकैद

बिहार में गया के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज केस में जेडीयू की निलंबित नेता मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं । कोर्ट ने इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को भी ५ साल जेल की सजा सुनाई हैं । इसके अलावा दो अन्य दोषियों को भी इस मामले में आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई हैं । ३१ अगस्त को रॉकी यादव, राजेश कुमार और तेनी यादव को हत्या का दोषी ठहराया गया था । इसके अलावा रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को भी अपराधियों को बचाने की कोशिश का दोषी पाया गया । गया के एडिशनल जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने सजा का एलान किया । रॉकी ने १२वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था । यह मामला पिछले साल मई का हैं । ७ मई को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में १२वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से लौट रहा था । इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी । आदित्य सचदेवा के साथ गाड़ी में सवार दोस्त आयुष ने कहा था, उन्होने रॉकी की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी । लेकिन दूसरी तरफ से हवाई फायरिंग की जाने लगी । उनमें से एक ने कमांडो ड्रेस पहन रखी थी । उन्होने गोलियां चलाई । जिसमें मेरे दोस्त आदित्य की मौत हो गई । वारदात को अंजाम देने के बाद रॉकी यादव फरार हो गया था । पुलिस की लगातार दबिश के दबाव में रॉकी यादव ने स्थानीय कोर्ट मंे सरेंडर कर दिया था । कोर्ट ने उसे १४ दिन की न्यायीक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट में उसे जमानत मिल गई थी ।

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