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अहमदाबाद शहर में आवारा कुत्तों के आतंक के मुद्दे पर हाईकोर्ट में पीआईएल

अहमदाबाद शहर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है । जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ताधीशों को नोटिस जारी करके केस की आगे की सुनवाई दो सप्ताह के बाद मुकर्र की है । आगे हाईकोर्ट ेने इस केस में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ताधीशों को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है ।हाईकोर्ट के समक्ष हुई पीआईएल में मतलब की पेशकश की गई थी कि, अहमदाबाद शहर में पिछले कई वर्षों से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, विशेष करके ऐसे कुत्ते जबकि रास्ते पर जाते या चलते राहगीरों को काटे तब परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है । आवारा कुत्तों के आतंक और ऐसे कुत्तों द्वारा नागरिकों को काटने की घटनाएं उल्लेखनीय तरीके से बढ़ रही है फिर भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ताधीशों द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । अहमदाबाद शहर में वर्ष में ५० हजार से ज्यादा नागरिकों को कुत्ते काटने की घटना दर्ज की जाती है । जबकि देश में कुत्ते काटने के कारण २० हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है तब यह समस्या काफी गंभीर और चिंताजनक कहा जा सकता है । संविधान में नागरिकों को सुरक्षित तरीके से जीवन जीने का अधिकार है और लोगों के जानमाल की सुरक्षा करने की सरकार की और सत्ताधीशों की डयुटी है । अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ताधीशों को निष्क्रियता के कारण शहर में आवारा कुत्तों के आतंक की समस्या सिरदर्द समान बन गया है और नागरिकों को अज्ञात क्षेत्रों में गली या महोल्ला में निकलते डर लगता है यह संजोगों में हाईकोर्ट ने यह समग्र मामले में योग्य कदम उठाने और कार्यवाही करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ताधीशों को आदेश देना चाहिए ।

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