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केरल के लव जिहाद मामले मंे सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) से कहा है कि वह केरल के लव जिहाद मामले की जांच करे । कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवीद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे । इससे पहले १० अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस से कहा था कि वह मामले में एनआईए को सहयोग दे ताकि इस मामले में किसी व्यापक आयाम का पता लगाया जा सके । एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है । हाईकोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करते हुए उसे लव जिहाद की संज्ञा दी थी । जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हैं । दरअसल, केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म पत्नी कर निकाह हुआ । हाईकोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था । बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा कि वह मामले की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे । चीफ जस्टिस जेएश खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह एनआईए की रिपोर्ट देखऩे के आगे उस पर विचार करेंगे । मामले की सुनवाई के दौरान अडिशनल सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि यह अकेला केस नहीं हैं बल्कि ऐसा ही एक और केस सामने आया था और दोनों मामले एक ही संगठन से संबंधित हैं ।वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर मामले की छानबीन एनआईए करे तो उसे कोई आपत्ति नहीं हैं । इससे पहले कोर्ट ने एनआईए से मामले में युवक के कथित लिंक के बारे में दस्तावेज मांगे थे । एनआईए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि उसके पास मामले की छानबीन के संदर्भ में कोई दस्तावेज नहीं हैं । एनआईए ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो मामले की छानबीन के लिए वह तैयार हैं ।

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