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सरकार बेच सकती है नीरव मोदी की संपत्ति

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को विशेष प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट कोर्ट (पीएमएलए कोर्ट) द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद उसकी 2400 करोड़ की संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। इसे लेकर पीएमएलए कोर्ट जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करके संपत्ति नीलामी को हरी झंडी दे सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
कोर्ट जिन संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दे सकता है, उनमें मुंबई के वर्ली स्थित समुद्र महल बिल्डिंग में चार फ्लैट और काला घोड़ा में स्थित रिथम हाउस। जब्ती के साथ ही इन संपत्तियों पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बैंकों को हुए घाटे को दूर करने में किया जाएगा। खबरों के अनुसार नीरव मोदी ने समुद्र महल में स्थित तीन फ्लैट को 2006 में एक कारोबारी से खरीदा था, और उनको डुपलेक्स में बदल दिया था। चौथा फ्लैट उसने एक ट्रस्ट से खरीदा था। इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए नीरव ने 125 करोड़ का भुगतान किया था। वहीं रिथम हाउस को नीरव ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए करमली परिवार से 32 करोड़ में खरीदा था। वो इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी को एक ज्वैलरी शो रूम में बदलना चाहता था।
नीरव मोदी उसके मामा मेहुल चोकसी तथा कई अन्य लोगों पर पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। नीरव मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐक्ट इसलिए लगाया गया, क्योंकि वह बीते साल 1 जनवरी को देश छोड़कर फरार हो गया और वापस लौटने से मना कर दिया। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा कारोबारी है, जिसे फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर्स ऐक्ट के आधार पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। नीरव मोदी और उनके मामा चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कथित रूप से पीएनबी को धोखाधड़ी के साथ गारंटी पत्र (एलओयू) जारी करा कर 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया।

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