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कश्मीर की स्थिति पर दखल देने से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने के बारे में तत्काल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन के हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उससे पूछा कि आज ढील दी गई और वहां कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर मे लगे प्रतिबंध हटाने के बारे मे तत्काल कोई भी आदेश देने से इनकार किया। सरकार ने कहा कि हम स्थिति का रोजाना रिव्यु कर रहे हैं और मानवाधिकार का कोई हनन नही हो रहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार रोजाना स्थिति का जायजा ले रही है और ऐसे में स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो आप बाद में बताइयेगा हम तब मामले को देखेंगे। फि‍लहाल सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हम स्थिति का रोजाना रिव्यु कर रहे हैं और मानवाधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राज्य में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवा बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने AG कोर्ट ने पूछा और कितने दिन जम्मू-कश्मीर में पाबंदी रहने वाली है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पल-पल की परिस्थिति पर नजर रखे हुए है। 2016 में इसी तरह की स्थिति को सामान्य होने में 3 महीने का समय लगा था। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाया जा सके।

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