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काश्मीर में प्रदर्शनकारियों से संपत्ति को हुआ नुकसान वसुला जाएगा

जम्मु-कश्मीर में आए दिन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचता है । लेकिन अब सरकार वैसे प्रदर्शनकारियों से काफी सख्ती से निपटने जा रही है जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते है । जम्मु और कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश को मंजुरी दे दी है । जिसके तहत हड़ताल या प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाएगी । एक आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार बताया कि प्रदर्शनकारियों पर जुर्माने के साथ साथ उन्हें ५ साल की सजा भी हो सकती है । जम्मु ऐंड कश्मीर पब्लिक प्रोपर्टी, ओर्डिनेंस, २०१७ के तहत सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान से जुड़े मौजुदा कानुनों में बदलाव किया गया है और यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागु हो चुका है । आधिकारिक बयान में कहा गया है, यह व्यक्तियों, संगठनों के नुकसान पहुंचानेवाली उन गतिविधियों को रोकेगा, हतोत्साहित करेगा जिनसे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है । प्रवक्ता ने कहा कि इस अध्यादेश को २ उद्देश्यो के लिए लाया गया है । पहला उद्देश्य यह कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना दंडनीय होगा और दुसरा यह कि ऐसे अपराधो को अंजाम देने के लिए उकसानेवाले सीधे सीधे अपराध के जिम्मेदार होंगे । बंद, हडताल, प्रदर्शन या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर सार्वजनिक के साथ साथ निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो बंद या प्रदर्शन के लिए आह्नान करने वालों को २ से ५ साल की सजा हो सकती है । इसके अलावा उनपर संपत्ति को पहुंचे नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा ।

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