सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी व उनके परिवार से जेड प्लस सुरक्षा कवर वापस लेने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, किसी व्यक्ति पर खतरे की आशंका का आकलन व समीक्षा करना और इस पर फैसला लेना राज्य सरकार का काम है। यह याचिका हिमांशु अग्रवाल ने दायर की थी। इससे पहले, हाईकोर्ट ने कहा था, राज्य सरकार अपनी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सुरक्षा खर्च उठाने वाले व्यक्तियों को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने को बाध्य है।