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चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से अग्रिम राहत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जांच मामले में चिदंबरम को कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को ५ सितंबर तक बढ़ा दिया है । इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपने फैसले को ५ सितंबर तक सुरक्षित रखा है । चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत के लिए ट्रायल कोर्ट के २२ अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी । इस मामले में अब २ सितंबर को सुनवाई होगी । फिलहाल चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में ही हैं । दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को उनकी हिरासत अवधि ३० अगस्त तक बढ़ा दी थी । बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने २२ अगस्त को नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था । सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा था । इधर, ऐसी खबरें हैं कि सीबीआई ढ्ढहृङ्ग मीडिया केस में चिदंबरम को आरोपी नंबर बन बना सकती है । ऐसी भी खबरें हैं कि शीर्ष जांच एजेंसी अदालत से चिदंबरम के लाइ डिटेक्टर टेस्ट का भी आग्रह कर सकती है । सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चिदंबरम सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं ।

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