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पजेशन में देरी की तो जेल जाएंगे अधिकारी : आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आम्रपाली के घर खरीदारों को जल्द अपने घरों की चाबी मिल सकती है । सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब अगर पजेशन देने में देरी हुई तो अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है । सर्वोच्च अदालत ने दोनों अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्‌स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें । कोर्ट ने लेटलतीफी के लिए अथॉरिटीज को फटकार लगाया और साफ कहा कि पजेशन में अब भी देरी हुई तो अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है । कोर्ट का कड़े रुख को देखते हुए अथॉरिटीज ने कहा है कि आम्रपाली के घर खरीदारों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल सेल बनाई जा चुकी है । उन्होंने कोर्ट को आश्वास्त किया कि आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं । सुप्रीम कोर्ट में २४ जुलाई को हुई सुनवाई के बाद से बायर्स उलझन में पड़े थे । याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी प्रॉजेक्ट से बिल्डर का अधिकार खत्म कर दिया है और इस अधिकार की जिम्मेदारी कोर्ट रिसीवर को दे दी गई । साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया था कि अथॉरिटीज पैसों के कारण जिन प्रॉजेक्ट्‌स के सीसी जारी नहीं कर रही थी, उनके सीसी जारी करने होंगे । कोर्ट का कहना था कि अथॉरिटीज अपना पैसा बिल्डर की निजी प्रॉपर्टी बेचकर अधूरे प्रॉजेक्ट्‌स को पुरा करने का काम एनबीसीसी करेगा । कोर्ट के इस फैसले से बायर्स के मन में कई सवाल थे । इस दौरान आम्रपाली के बायर्स ने अर्जी दाखिल कर कहा कि बदले हालात में उन्हें जो बकाया राशि देनी है, उसे बैंक किस तरह रिलीज करे ।

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