उन्नाव रेप केस के मुख्य अभियुक्त कुलदीप सिंह सेंगर पर अब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो ऐक्ट) के तहत भी मुकदमा चलेगा । दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सेंगर के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की दो धाराओं के तहत आरोप गठित किए गए हैं । कोर्ट ने सेंगर के सहयोगी शशि सिंह पर नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप गठित किया है । बीजेपी से निष्कासित उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा १२०बी, ३६३, ३६६, १०९, ३७६(१) और पॉक्सो की धारा ३ और ४ के तहत आरोप गठित किए गए हैं । याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात उन्नाव रेप केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया । इस मामले में रोजाना सुनवाई हो रही है । सेंगर और उसके सहयोगियों पर रेप कांड से संबंधित कुल पांच केस चल रहे हैं । आरोप है कि सेंगर ने कुछ सहयोगियों के साथ लड़की का तब बलात्कार किया जब उसकी उम्र महज १७ साल थी । घटना ४ जून, २०१७ की है । इस मामले में सेंगर के अलावा ११ आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है । बीती २८ जुलाई को पीड़िता अपने पारिवारिक सदस्यों और वकील के साथ मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद कोर्ट जा रही थी । तभी रायबरेली में उसकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी । इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई जबकि खुद पीड़िता और उनके वकील की हालत गंभीर है । दोनों दिल्ली के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं ।