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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामला : कमलनाथ के भांजे को गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम राहत

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को यहां की एक अदालत ने गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम राहत दे दी । हालांकि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह के बाद पुरी को निर्देश दिया कि वह आज शनिवार को शाम पांच बजे ईडी निदेशालय में जांच में शामिल हों । अदालत मामले में अगली सुनवाई २९ जुलाई को करेगी । हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्‌स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले भाजपा के दो विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब ईडी उन्हें (पुरी) गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उनके मामा राज्य के मुख्यमंत्री हैं । पुरी ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी । उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है । विशेष न्यायाधीश इंदरजीत सिंह ने पुरी को गिरफ्तारी से २९ जुलाई तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान कर दी । पुरी को राहत दिए जाने का आग्रह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल भाग नहीं रहा है । वकील ने पुरी की ओर से अदालत से कहा, आप (ईडी) मेरा पासपोर्ट ले सकते हैं । मुझे जब भी बुलाया जा रहा है, मैं ईडी के समक्ष पेश हो रहा हूं । मैं २२ बार पेश हो चुका हूं और आप अचानक से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं । मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं । कल जब मैं वहां था तो मुझे पता चला कि वे मेरे घर पहुंच गए हैं और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं । उन्होंने मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया । ईडी ने मामले में जिरह के लिए समय मांगा और पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया । पुरी की ओर से पेश एक अन्य वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि ईडी अंतरिम राहत देने का इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वह मेरे मुवक्किल को मेरे बाहर निकलते ही गिरफ्तार करना चाहता है । शुक्रवार को पुरी कथित तौर पर शौचालय जाने के बहाने प्रवर्तन निदेशालय के जांचकर्ताओं को चकमा देकर निकल गए थे । वह मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे ।

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