अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई कर रहे जज एसके यादव का कार्यकाल ९ महीने और बढ़ाने का दिया आदेश । कोर्ट ने कहा कि ६ महीने में सुनवाई पूरी करें और अब से ९ महीने के भीतर में अपना फैसला सुनाए । यूपी सरकार ने कहा कि जज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है । बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि इस केस की सुनवाई कर रहे जज के सेवानिवृत होने पर क्या नियम और कानून है । किसी केस की सुनवाई कर रहे जज के सेवानिवृत होने पर क्या नियम और कानून है । साथ ही यह भी पूछा कि राज्य सरकार बताए कि जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या है । इस केस की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज एसके यादव को ३० सितंबर को सेवानिवृत होना है । इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए ६ महीने का और समय मांगा था । इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाएं । बता दें कि इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आरोपी है । अब कोर्ट ने अगले ९ महीने में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है ।