वलसाड में आरएमवीएम स्कूल का एक विवादित विडियो पोस्ट करके पीएमओ से खुलासा मांगने के केस में वडगाम के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी की अग्रिम जमानत अर्जी वलसाड कोर्ट ने सख्त रवैये के साथ खारिज कर दिया । निचली कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अब जिग्नेश मेवाणी को गुजरात हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करनी पडे़ ऐसी स्थिति बन गई है । वलसाड की आरएमवीएम स्कूल के नाम पर जिग्नेश मेवाणी ने ट्विटर पर टिप्पणी करती एक पोस्ट की । जिसकी वजह से जिग्नेश मेवाणी के विरूद्ध वलसाड सीटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी । विधायक जिग्नेश मेवाणी ने वलसाड की आरएमवीएम स्कूल के नाम पर विद्यार्थी की पिटाई करता एक विडियो पोस्ट किया । वायरल विडियो को मेवाणी ने वलसाड की स्कूल का बताया था । इतना ही नहीं, मेवाणी ने यह विडियो पोस्ट करके स्कूल विरूद्ध टिप्पणी करके पीएमओ से खुलासा मांगा ।
इस केस में गुरुवार को वलसाड कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया । कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है । जिग्नेश मेवाणी के इस ट्वीट की वजह से विवाद पैदा हो गया और विवाद बढ़ने पर मेवाणी ने अपने ट्विटर हेन्डल से ट्वीट हटाना अनिवार्य हो गया । यह मामला मई महीने का है । जबकि ट्विटर पर मेवाणी ने यह विडियो पोस्ट किया तब स्कूल ने खुलासा किया था कि, यह विडियो हमारे स्कूल की नहीं है और आखिर में स्कूल ने पुलिस शिकायत की थी । जिग्नेश मेवाणी के विरूद्ध आरएमवीएम स्कूल के आचार्य ने सीटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी । इस तरह स्कूल के विद्यार्थी की पिटाई करता विडियो वायरल हुआ एक फेक न्यूज को जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट करके स्कूल को बदनाम किया गया था ।