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मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से SC ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए राज्य सरकार ने मराठा को 16 फीसदी रिजर्वेशन देने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने जब अर्जी खारिज कर दी तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। 
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि 17 जून को दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में वह याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। अदालत ने साफ किया कि वह आदेश पारित नहीं करेंगे क्योंकि इससे अजीबो-गरीब स्थिति पैदा होगी। याचिकाकर्ता ने पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए मराठा को 16 फीसदी रिजर्वेशन देने के राज्य सरकार के ऑर्डिनेंस को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने पहले मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश शेखर नाफडे ने दलील पेश करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार नहीं किया और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के ऑर्डर के मद्देनजर वह सुनवाई नहीं करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लेकिन 4 जून का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 फीसदी सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर कोटे से संबंधित था।

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