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मालेगांव ब्लास्ट मामला: बॉम्बे HC ने 4 आरोपियों को दी जमानत

मालेगांव ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में चार आरोपियों को जमानत दे दी गई। जिन चार लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है उनमें लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नारवरिया शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है।
इस मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने इस केस से रिहाई की अपील की है। तीनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके लिए डिस्चार्ज पिटीशन दायर की है। बॉम्बे हाईकोर्ट इनकी पिटीशन पर 29 जुलाई को आखिरी सुनवाई करेगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए सोमवार को स्पेशल कोर्ट में पेशी से एक दिन की छूट मांगी थी, जिसे एनआईए के स्पेशल जज वीएस पडालकर ने स्वीकार कर लिया था। स्पेशल कोर्ट इस मामले में नियमित सुनवाई कर रहा है।
मालेगांव में ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 में हुआ था। ब्लास्ट के लिए बम को मोटर साइकिल में लगाया गया था। इस ब्लास्ट में सात लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रारंभ में घटना की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी। बाद में मामला जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने अपनी जांच में यह पाया कि घटना की साजिश अप्रैल 2008 में भोपाल में रची गई थी। जबकि 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। तीन आरोपी फरार दिखाए गए थे।
प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी का आधार ब्लास्ट में उपयोग की गई मोटर साईकिल थी। यह मोटर साईकिल उनके (प्रज्ञा ठाकुर) नाम रजिस्टर्ड थी। प्रज्ञा ठाकुर लगभग नौ साल जेल में रहीं। बहरहाल, अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 9 साल कैद में रहने के बाद सशर्त जमानत मिल गई।

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