मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा । केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल २०१९ को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी । दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां १९५४ के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है । इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा । अब तक वहां केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था । इसके बाद इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग प्रफेशन कोसोर्ं में ऐडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा । केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल २०१९ को भी स्वीकृति दे दी है । इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा ७,००० खाली पदों को भरा जाएगा । यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने रोस्टर विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल किया । कैबिनेट ने मंजूरी दी ।