चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब जमानत की गुहार लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चारा घाेटाला से जुड़े इन मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सीबीआई ने अपने शपथ पत्र में लालू प्रसाद यादव पर जेल-अस्पताल से रहकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय में लालू प्रसाद यादव ने जमानत की गुहार लगाते हुए देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में बेल मांगी है।
इससे पहले अप्रैल महीने में भी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर बड़ा झटका दिया था। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राजद सुप्रीमो को बेल देने साफ मना करते हुए कहा था कि लालू को बेल देने में खतरे की कोई बात नहीं, बस आप सजायाफ्ता हैं। इसलिए बेल देने के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए आपकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने तब लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लालू को बेल देने में कोई खतरा नहीं है। इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा था कि उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता। झारखंड उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जल्द होने की बात कही जा रही है। बहरहाल लालू फिलहाल रांची के जेल-अस्पताल में ही रहेंगे।
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