सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निश्चित कर दिया है। याचिका में चेन्नई-सलेम 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को रद करने वाली मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है।
मद्रास हाई कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाले चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद करने का आदेश दिया था और कहा था कि प्रस्तावित मार्ग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें अत्यधिक बदलाव की जरूरत है। न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति भवानी सुब्बरैयन की एक पीठ ने 35 भूमि मालिकों और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने पाया कि इस योजना से पर्यावरण,जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए अत्यधिक बदलाव की आवश्यकता भी होगी।