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कुछ विदेशी नागरिकों को देश से निकालना शुरू करेगा अमेरिका

जिन लोगों का अमेरिका में रहने का कानूनी अधइकारी खत्म हो गया है, उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का नया कानून सोमवार से लागू हो जाएगा । अधिकारियों का कहना है कि वीजा की समयावधि बढ़ाने के आवेदन खारिज होने या ओहदे में बदलाव जैसे कारणों से कई लोगों का अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार खत्म हो चुका है । हालांकि, इससे संबंधित अमेरिकी फेडरल एजेंसी ने एचवनबी विजाधारकों को राहत देते हुए कहा कि अभी यह पॉलिसी रोजगार के लिहाज से अमेरिका में रुकने के लिए विजा अवधि में विस्तार के आवेदनों के साथ साथ मानवतावादी आवेदनों और याचिकाओं पर लागू नहीं होगी ।
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (युएससीआईएस) पर वीजा या इसकी मियाद बढ़ाने से लेकर अप्रवासी मामलों की जिम्मेदारी होती है । उसने कहा कि वह १ अक्टूबर से नया कानून लागू करने के लिए आगे का कदम उठाएगा ।
नए कानन के तहत विभाग उन लोगों को नोटिस देकर तलब करेगा जिनकी वीजा-अवधि के विस्तार या ओहदे में बदलाव के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं । हाल के महीनों में एच-१बी वीजाधारकों की वीजा अवधि बढ़ाने के आवेदन खारिज किए गए हैं । इनमें बड़ी तादाद भारतीयों की है ।
ऐसे में नए कानून से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर गहरा असर पड़ सकता है । लेकिन, तलब किए जाने के नोटिस फिलहाल नहीं भेजे जा रहे हैं ।

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