राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत प्रवेश कार्रवाई में प्रतिदिन कुछ न कुछ घोटाले सामने आ रहे हैं । निजी स्कुलों द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया होने की शिकायत, प्रवेश प्राप्त करने अभिभावक स्कुल में जाये तब वह स्कुल के नहीं हो समेत की कई शिकायत और अनियमितताए सामने आ रहाी हैं । यह सभी विवाद अब तक पूरे नहीं हुए हैं । तब आरटीई एक्ट और रुल्स में बच्चे को उसके घर से ६ किलोमीटर के अंदर स्कुलों में प्रवेश का प्रावधान होने के बावजूद ३ किलोमीटर से २५ किलोमीटर जितनी दूर की स्कुलों में प्रवेश आवंटित करा दिया गया हैं । जिसके बाद अभिभावक आज उग्र आक्रोश और डीईओ कचहरी में हंगामा मचाया था । अभिभावको की नाराजगी और आक्रोश देखते हुए डीईओ ओथोरिटी को उनकी आपत्ति अर्जी स्वीकार करनी पड़ी हैं । आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश कार्रवाई में राज्य की सभी विद्यार्थियों के ओनलाइन फोर्म भरने के बाद सभी को गुगल मेप के तहत छह किमी अंदर स्थित स्कुलों में प्रवेश आवंटित कराया गया । अधिकत्तर विद्यार्थियों को छह किमी से काफी दूर की स्कुलों में या तो उनके द्वारा पसंद नहीं की गई स्कुलों में प्रवेश दे दिया गया हैं । जिसके कारण अभिभावकों ने आज आक्रोषित रवैया दिखाया हैं । असारवा के घोडा केम्प के सामने लक्ष्मीनगर में रहते विद्यार्थी को कक्षा-१ में हाथीजण के विवेकानंद नगर की संस्कार विद्यालय में प्रवेश दे दिया गया हैं । वह स्कुल २५ किमी से भी दूर हैं ।