राज्य सरकार ने हाल में ही अहमदाबाद सहित की अधिकतर आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए और वाहनों का डेटा अपडेट करता सारथी-४ सोफ्टवेयर लागू किया गया है । लेकिन इस सोफ्टवेयर में निजी कार का लाइसेंस बनानेवाले व्यक्ति को यदि कॉमर्शियल लाइसेंस निकालना हो तो एक ही प्रक्रिया एक ही व्यक्ति के लिए हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण संबंधित प्राइवेट कार लाइसेंस धारक को कॉमर्शियल कार का लाइसेंस लेने के लिए सभी प्रक्रिया नयेसिरे से करने का समय आ गया है । सारथी फॉर अपडेट होने के बाद आरटीओ का यह नया प्रश्न हररोज उठ रहा है । दोनों लाइसेंस के लिए सभी प्रोसिजर एक समान है फिर भी एक ही व्यक्ति को दोनों लाइसेंस लेने के लिए प्रक्रिया नयेसिरे से करनी होगी । प्राइवेट कार का लाइसेंस रखनेवाले कॉमर्शियल कार का लाइसेंस लेने के लिए फिर से से ट्रेइनिंग सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा अंतर सिर्फ सफेद और पीली नंबर प्लेट का होगा । यदि प्राइवेट कार लाइसेंस रखनेवाले पीली नंबर प्लेट वाली कार चलाते हुए दिखाई देगा और पकड़ा जाएगा तो अपराध बनेगा और जुर्माना भी होगा यह नियम रक्षा के लिए भी लागू होगा । प्राइवेट पासिंग की रिक्शा चलानेवाले कॉमर्शियल रिक्शा नहीं चला सकते हैं । प्राइवेट कार या वाहन का लाइसेंस बनाने के बाद एक वर्ष बाद कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए अर्जी दी जा सकती है । कॉमर्शियल वाहन का लाइसेंस बनाने के लिए सारथी-४ में कई दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा । उसके बाद कॉमर्शियल वाहन के लिए पक्का लाइसेंस बनाने के लिए अपोइन्टमेन्ट मिलेगी ।
यह आरटीओ इंस्पेक्टर पुलिस क्लियरन्स मंजूर करके विवेद बुद्धि से कॉमर्शियल लाइसेंस का टेस्ट लेते थे । अब सारथी ४ लागू होने के बाद फोर्म-५ ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा । जिसमें वाहन चलानेवाले ने ट्रेइनिंग लिए होने का प्रमाणपत्र होता है ।
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