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मैगी के एक बार फिर नमूने फेल : नेस्ले और डिस्ट्रिब्यूटर्स पर ६२ लाख का जुर्माना

२ मिनट में तैयार होने वाली मैगी का नाम एक बार फिर विवादों में उबल रहा है । उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंज्यूमर गुड्‌स कंपनी नेस्ले और इसके डिस्ट्रिब्यूटर्स पर ६२ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । मैगी नूडल्स के सैंपल में ऐश कोन्टेंट मानक से अधिक पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है । २०१५ में ७ सैंपल लेकर लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजे गए थे और २०१६ में इसकी रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में ७ केस दर्ज किए गए थे । कुल जुर्माने में से ४५ लाख नेस्ले इंडिया को देना होगा । १५ लाख डिस्ट्रिब्यूटर्स और २-२ लाख रुपये जुर्माना बिक्रेता पर भी लगाया गया है । गौरतलब है कि २०१५ में लेड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद काफी विवाद हुआ था और मैगी को देशभर में ५ महीने के लिए बैन कर दिया गया था । हालांकि, नेस्ले इंडिया ने बताया, हम मजबुती से इस बात को दोहराते हैं कि मैगी नूडल्स १०० फीसदी सुरक्षित है । हमें ओर्ड़र की कोपी अभी नहीं मिली है । हमें बताया गया है कि सैंपल २०१५ के है और यह नूडल्स में ऐश कोन्टेंट से जुड़ा है । यह गलत मानक लगाने का मामला प्रतीत होता है । आदेश की कोपी मिलते ही हम इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे । पहले ही मैगी के नमूने फेल होने की घटना सामने आई थी ।

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