गुजरात विधानसभा चुनाव बिगुल बज चुका है । इस बार कुछ नई व्यवस्था की गई है । जिसके तहत इस बार सभी उम्मीदवारो को नो-ड्युज शपथ पत्र भी देना होगा । गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों को पूर्व के चुनाव में निर्धारित शपथ पत्र, फार्म के अलावा सरकारी सुविधा एवं सेवाओं के कर-शुल्क की बकाएदारी नहीं (नो ड्युज) का शपथ पत्र भी देना होगा । सभी निर्धारीत शपथ पत्र एवं फार्म प्रक्रिया चुस्त-दुरुस्त तरीके से निपटाई जाने के आधा पर ही विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारी को मंजुरी मिलेगी । जानकारी के अनुसार अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी करने के लिए प्रत्याशी को बायोडॉटा के सन्दर्भ में फार्म नम्बर २६ भरना पड़ता है । अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार देश के संविधान के प्रति निष्ठा, वफादारी को लेकर प्रतिज्ञा फार्म एवं सम्पत्ति, अपराधिक मामलों की स्थिति को दर्शाने के लिए शपथपत्र भरना पड़ता है । इस बार निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी करने के लिए बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी आदि सुविधा, सेवाओं के कर शूल्क भुगतान का नो ड्युज शपथपत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है । सम्बन्धित सभी फार्म, शपथ पत्र प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया सही तरीके से पुरी किए जाने के आधार पर ही चुनावी नामांकन स्वीकृत किया जाएगा ।
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