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देश के ८ राज्यों में हिन्दु अल्पसंख्यक स्थिति में है

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है । याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन आठ राज्यों में हिंदु अल्पसंख्यक है । ऐसे में इन राज्यों में हिंदुओ को अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलने चाहिए । इन राज्यों में लक्षद्धीप, जम्मु-कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब शामिल है । याचिकाकर्ता ने १९९३ में केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है । याचिकाकर्ता उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि २३ अक्टूबर १९९३ में नोटिफिकेशन जारी कर मुस्लिम समेत अन्य समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया था । उपाध्याय ने कहा कि २०११ के जनगणना के आंकड़ो की मानें तो देश के ८ राज्यों (लक्षद्धीप, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर और पंजाब) में हिंदु अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें इन राज्यों में यह दर्जा अभी तक नहीं मिला है । बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि इन राज्यों में हिंदुओ को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए और उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकार भी मिलें । साथ ही मांग की गई है कि १९९३ में जारी केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को भी पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है । साथ ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह केंद्र सरकार को आदेश दें कि इन राज्यों में हिंदुओ को अल्पसंख्यक घोषित करे । याचिका में कहा गया है कि किसी भी समुदाय के अल्पसंख्यकों का दर्जा सिर्फ उनकी जनसंख्या के आधार पर ही मिलना चाहिए । याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कानून मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है ।

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