पश्विम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर मुंह की खानी पड़ी है । सुप्रीम कोर्ट ने पश्विम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की । कोर्ट ने कहा, संसद से पारित कानुन का उल्लंधन कैसे किया जा सकता है । बता दें कि आधार लिंक अनिवार्यता के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी । सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ पश्विम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई । कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश की सीएम को परेशानी है तो यह सामान्य नागरिक की तरह याचिका दायर करें । सरकारी पद का प्रयोग करते हुए याचिका देने का औचित्य नहीं है । बता दें कि पश्विम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आधार की अनिवार्यता के खिलाफ काफी नाराज थी और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भले उनका फोन कनेक्शन कट जाए वह आधार लिंक नहीं करेंगी । सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पश्विम बंगाल सरकार याचिका में सुधार करके उसे दोबारा दायर करेगी । कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है और ४ हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है । कोर्ट ने टेलिकोम कंपनियों को भी नोटिस भेजा है । मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया ।