युपी के मउ सदर सीट से बीएसपी के बाहुबली विद्यायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को बड़ी राहत मिली । वर्ष २००९ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिह और उनके सहयोगी की हत्या के मामले में मउ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सात लोगो को बरी कर दिया । कोर्ट ने इस हत्याकांड में दो लोगो को बरी कर दिया । कोर्ट ने इस हत्याकांड में दो लोगो को दोषी ठहराया है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने मुख्तार अंसारी सहित सभी ११ आरोपियों को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया था । मुख्तार अंसारी को कडी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे । पुलिस कर्मियो को सादे वेश में तैनात किया गया था । कचहरी परिसर में आने जाने वाले लोगो पर कडी नजर रखी जा रही थी । इसके अलावा मोबाइल सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की गई । अन्य जिलो से भी फोर्स मंगाई गई थी । मुख्य गेट से कचहरी में आने वाले लोगो की तलाशी ली जा रही थी । बता दे, शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित युनियन बैंक के सामने २९ अगस्त २००९ को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । गोली लगने से उनके चालक शब्बीर शाह और साथी राजेश राय भी घायल हुए थे । बाद में राजेश राय की इलाज के दौरान मौत हो गई । घटना के बाबत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी । पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विद्यायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह संतोष सिंह, राकेश कुमार पांडेय, अमरेश, अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित ११ लोगो के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल दिया है । अभियोजना की और से १६ गवाहो को पेश किया गया ।