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अयोध्या विवाद में जल्द तय हों नए पर्यवेक्षक : सुप्रीम

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से दो जिला जजों को इस मामले में ऑब्जर्वर बनाने के लिए कहा हैं । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि १० दिन के भीतर नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए । बता दें कि वर्तमान पर्यवेक्षक अपने रिटायरमेंट की वजह से आगे की सेवा नहीं दे पाएंगे । बता दें कि अयोध्या मामले तमाम पक्षकारों की ओर से सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई हैं । अयोध्या के विवादास्पद ढांचे को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था । उसके बाद तमाम पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति स्वामी को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था । स्वामी ने राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की थी । स्वामी का दावा है कि इस्लामिक देशों में किसी सार्वजनिक स्थान से मस्जिद को हटाने का प्रावधान हैं और उसका निर्माण कहीं और किए जा सकता हैं । मामले में मुख्य पक्षकार हिंदू महासभा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि हैं । इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया । अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की । वहीं दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी । इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई । सुप्रीम कोर्ट ने ९ मई २०११ को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी । सुप्रीमकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था । सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद से ये मामला पेंडिंग है और अभी सुनवाई पर नहीं आया हैं ।

 

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