आईआरसीटीसी होटेल स्कैम मामले में सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा हैं । सीबीआई ने जहां ११ सितम्बर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा हैं । सीबीआई ने इस कथित घोटाले के मामले में जुलाई में लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत ८ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था । सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रांची और पूरी के बीएनआर होटलों के विकास,रखरखाव और संचालन के लिए टेंडर में कथित अनियमितता बरती थी और एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया था । बीएनआर होटेल रेलवे के हैरिटेज होटेल हैं । जिन्हें २००६ में आईआरसीटीसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था । सीबीआई ने इस मामले में इंडियन पेनल कोड की धारा १२०बी (आपराधिक साजिश) धारा ४२०(धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया हैं । आरोपों के मुताबिक पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों के नियंत्रण को पहले आईआरसीटीसी को सौंपा गया और फिर इसका रखरखाव संचालन और विकास का काम पटना स्थित सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया । सुजाता होटेल को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तो को हल्का कर दिया गया । इसके बदले में पूर्वी पटना में ३ एकड़ जमीन को बेहद कम कीमत पर डिलाइट मार्केटिंग को दिया गया जो कि लालू यादव के परिवार के जानकार की हैं । बाद में इसे लारा प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके मालिक लालू के परिवार के सदस्य हैं ।