केन्द्र सरकार को ओर से उड़ान भरने के लिए नए नियमों का एलान शुक्रवार को होगा । इन नियमों के लागू होने के बाद किसी भी यात्री के लिए घरेलू उड़ान का टिकट बुक कराते समय किसी सरकारी पहचान पत्र का उल्लेख करना जरुरी होगा । टिकट बुकिंग के लिए आपको अपने आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन नंबर की जानकारी देनी होगी । इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र को भी स्वीकार किया जा सकता हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी हैं । अंतराराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट नंबर पहले की तरह ही अनिवार्य होगा । केन्द्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि भारत भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाइ लिस्ट तैयार करने जा रहा हैं । कई अन्य देशों ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसा किया हैं । बीएस भुल्लर के नेतृत्व में डीजीसीए की टीम ने इस मंगोलिया में हाल ही में हुई मीटिंग में ग्लोबल रेग्युलेटर्स के साथ इस मीटिंग पर बात की थी । हमें नो फ्लाइ रुल्स को लेकर सुझाव भी मिले हैं । इन पर पर्याप्त चर्चा के बाद इन्हें तैयार किया गया हैं । शुक्रवार को यह लिस्ट जारी की जाएगी । मंत्री ने बताया कि नो फ्लाइ लिस्ट तैयार करने में देरी यह सुनिश्चित करने में हुई है कि कैसे किसी लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति को दूसरे नाम से उड़ान भरने से रोका जा सकता हैं । सिन्हा ने कहा कि हम डीजीसीए के तहत कुछ नियम तैयार करने जा रहे हैं । इसके तहत लोगों को टिकट बुक कराते समय कुछ आईडेंटिटी काड्र्स केे नंबर बताने होगे । आधार नंबर देने वाले लोग जल्दी ही डिजिटल बोर्डिग काड्र्स ले पाएंगे ।
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